सड़क पर नृत्य के मामले में युवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

सड़क पर नृत्य के मामले में युवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर की विजय नगर थाना पुलिस ने एक मुख्य मार्ग पर स्थित ज़ेबरा क्रासिंग पर डांस करकर लोक बाधा उत्पन्न करने के मामले में आरोपी युवती के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस अधीक्षक (पूर्व क्षेत्र) आशुतोष बागरी ने बताया दो दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया था। इस वीडियो में श्रेया कालरा नामक एक युवती रेड लाइट सिग्नल होते ही बीआरटीएस चौराहे पर डांस करती हुई दिखाई दे रही थी। राज्य के गृह मंत्री के निर्देश पर आरोपी युवती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 290 के तहत सार्वजनिक स्थान पर लोक बाधा उत्पन्न करने के आरोप में प्रकरण किया है।

उधर प्रकरण दर्ज होने के बाद वायरल वीडियो में दिखाई दे रही युवती श्रेया कालरा ने सफाई में कहा कि उनके वीडियो का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन करने के लिए नागरिकों को जागरूक करना था। उन्होंने पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण पर कहा कि वे संवैधानिक रूप से दर्ज प्रकरण में अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखेगी।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को सामने आये इस वीडियो पर लोगों ने सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी थी। अमित सिकरवाल नामक एक ट्विटर हैंडलर ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका बताया था। पुलिस द्वारा दर्ज किये गए इस प्रकरण में अधिकतम 200 रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है।

वार्ता

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