कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन से तीसरी लहर में तेजी आएगी- हाईकोर्ट

कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन से तीसरी लहर में तेजी आएगी- हाईकोर्ट

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन से तीसरी लहर के तेज होने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधों में ढील के बाद दिशानिर्देशों की परवाह न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति आशा मेनन की अवकाशकालीन पीठ ने अधिकारियों से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिये तथा दुकानदारों को जागरुकता बरतने के लिए कहा। न्यायालय ने यह आदेश उन तस्वीरों की समीक्षा के बाद दिया , जिनमें दिल्ली में अनलॉक शुरू होने के बाद लोगों को कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं।

न्यायालय ने कहा, " हमने दूसरी लहर में एक बड़ी कीमत चुकाई है। हम नहीं जानते कि क्या कोई घर है जो दूसरी लहर में समीप या दूर से प्रभावित नहीं रहा है।

न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है और इस मामले में स्थिति रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तिथि मुकर्रर की गयी है।

वार्ता

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