वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर संबंधित बदलाव

वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर संबंधित बदलाव
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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे एवं वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। परिषद ने निम्नलिखित की अनुशंसा की है :

वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर संबंधित बदलाव

सभी विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई

विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई

स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विद्यत चालित बसों (12 से अधिक यात्रियों को ढोने की क्षमता वाली बसें) को किराए पर लेने की दर को जीएसटी से छूट दी गई

जीएसटी दरों में बदलाव 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगे

जीएसटी कानून में बदलाव :

03.2019 की अधिसूचना संख्या 2/2019 – केंद्रीय शुल्क (दर) के तहत कर के भुगतान (सेवाओं के विशिष्ट आपूर्तिकर्ता द्वारा) के विकल्प का लाभ उठाने के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.07.2019 से बढ़ाकर 30.09.2019 की जाएगी।

अप्रैल, 2019 से जून, 2019 की तिमाही के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-08 (संघटक योजना के तहत करदाताओं द्वारा) में स्व-मूल्यांकन कर के विवरण निहित विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.07.2019 से बढ़ाकर 31.08.2019 की जाएगी।

(नोट : जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं को इस विज्ञप्ति में सभी हितधारकों की सूचना के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसे सुसंगत परिपत्रों/अधिसूचनाओं के माध्यम से कानूनी रूप से प्रभावी बनाया जाएगा। )

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