खुले में सीवर बहने पर प्राधिकरण पर 2 करोड़ का जुर्माना

खुले में सीवर बहने पर प्राधिकरण पर 2 करोड़ का जुर्माना

आगरा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कॉलोनी में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने और खुले में सीवर बहने पर आगरा विकास प्राधिकरण पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस बीच यूपीपीसीबी ने कॉलोनी बनाने वाले बिल्डर पर लगे जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरसी जारी करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा आगरा विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए महानगर के शमशाबाद रोड स्थित नालंदा टाउन कॉलोनी में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने और खुले में सीवर बहने पर आगरा विकास प्राधिकरण पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। क्योंकि बिल्डर ने कॉलोनी के भीतर सीवर ट्रीटमेंट का कोई इंतजाम नहीं किया था।

इस वजह से रोजाना तकरीबन 1.45 लाख लीटर सीवेज खुले में बह रहा है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से की गई जुर्माने की कार्यवाही के बाद अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कॉलोनी निर्मित करने वाले बिल्डर पर लगे जुर्माने की राशि को जमा नहीं करने पर उसके खिलाफ आरसी जारी करने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है।

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