सरकार ने लिया स्कूलों की फीस में 25 प्रतिशत कटौती का फैसला

गांधीनगर। गुजरात सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के चलते शिक्षण शुल्क यानी ट्यूशन फ़ीस में 25 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है। राज्य सरकार ने शिक्षण से इतर अन्य गतिविधियों के लिए लिए जाने वाले शुल्क में 100 प्रतिशत यानी पूरी छूट देने का भी फैसला लिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले दिनो एक जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए फीस के मामले में राज्य सरकार को स्वतंत्र निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।
आज यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस सम्बंध में हुए फ़ैसले की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री भूपेन्द्रसिंह चूड़ासमा ने बताया कि यह निर्णय सीबीएसई बोर्ड समेत राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होगा।
उन्होंने कहा कि उन लोगों ने जिन्होंने अब तक पूरा फ़ीस दे दिया है उनकी रक़म को समायोजित किया जाएगा।
इस बीच, पूर्व में हाई कोर्ट में फ़ीस में 50 प्रतिशत की कटौती की मांग करते हुए अर्ज़ी देने वाले एक अभिभावक संगठन के पदाधिकारी ने आज कहा की सरकार को 25 प्रतिशत रक़म अपने पास से भर कर इसे 50 प्रतिशत बनाना चाहिए। एक स्कूल प्रबंधक संघ के सदस्य ने कहा कि उन्हें 20 प्रतिशत कटौती में कोई एतराज़ नहीं था अब वह सरकारी आदेश की प्रति का इंतज़ार कर रहे हैं।
वार्ता