SC की लताड़ के बाद शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ वापिस ली याचिका

SC की लताड़ के बाद शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ वापिस ली याचिका

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की ओर से लगाई गई लताड़ के बाद राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ दायर की गई याचिका को अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से वापस ले लिया गया है।

मंगलवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के सम्मुख राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद वापस ले लिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से दायर की गई याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा था कि वह इस मामले में किसी राजनीतिक दल के कहने पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वरराव एवं न्यायमूर्ति बी आर गवाही की पीठ ने पार्टी से इस मामले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क करने को कहा था।

पीठ ने कहा था कि मार्क्सवादी पार्टी क्यों याचिका दायर कर रही है? उसके किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राजनीतिक दलों के कहने पर वह इस मामले में कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं और ना ही अदालत को राजनीति का मंच बनने देगें।

अदालत ने कहा है कि यदि अगर फेरीवाले अतिक्रमण कर रहे हैं तो उन्हें हटाया जाएगा और अधिकारियों ने यदि कानून का कोई उल्लघंन किया है तो याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय जा सकते हैं।

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