ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर तुरंत रोक से कोर्ट का सुप्रीम इंकार

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर तुरंत रोक से कोर्ट का सुप्रीम इंकार

नई दिल्ली। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला अब जिला अदालत से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर अदालत ने तुरंत रोक लगाने से सुप्रीम इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि वह पहले इस मामले को देखेंगे।

शुक्रवार को अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने बृहस्पतिवार को वाराणसी कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के खिलाफ विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर अपनी दस्तक दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की है।

उधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने याचिका के साथ दस्तावेज मांगे हैं और तुरंत सुनवाई से इंकार करते हुए कहा है कि हम कागजात देखने के बाद ही इस मामले को देखेंगे। सीजेआई के सम्मुख अधिवक्ता हुजैफा अहमदी की ओर से कहा गया है कि आज वाराणसी की अदालत की ओर से दिए गए फैसले पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इसलिए सर्वेक्षण पर रोक के मामले को आज ही तत्काल सुना जाए और कम से कम मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया जाए।

सीजेआई रमन्ना की ओर से कहा गया है कि अभी हमने कागजात नहीं देखे हैं और बगैर कागजात देखें कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आज तुरंत सुनवाई से इंकार के बाद अब इस मामले पर अगले हफ्ते से सुनवाई की जा सकती है।

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