सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे को मिली राहत-अयोग्य ठहराने पर 11 तक रोक

सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे को मिली राहत-अयोग्य ठहराने पर 11 तक रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की चौखट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे महाराष्ट्र में शिंदे गुट को अदालत ने बड़ी राहत देते हुए अयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिस पर जवाब देने के लिये 11 जुलाई की शाम तक का समय दिया है। डिप्टी स्पीकर की ओर से विधायकों को आज तक का ही समय दिया गया था। अदालत के इस फैसले से अब शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर फिलहाल रोक लग गई है।

सोमवार को महाराष्ट्र में सत्ता के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ संघर्ष कर रहे एकनाथ शिंदे ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत प्रदान की गई है। एकनाथ शिंदे के वकील की ओर से दाखिल की गई याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने डिप्टी स्पीकर समेत महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव, केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल ने एकनाथ शिंदे व अन्य 15 एमएलए को अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस दिया था। विधायकों की तरफ से जान से मारने की धमकी मिलने के आरोपों पर अदालत की ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार को विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे विधायकों की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा के सक्षम अधिकारी से अयोग्य ठहराने के मामले में जवाब मांगा जाएगा कि उन्हें अपने खिलाफ प्रस्ताव मिला था अथवा नहीं। सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या डिप्टी स्पीकर अपने ही मामले में जज बन गए हैं और प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा है कि ईमेल के माध्यम से भेजा गया निष्कासन का प्रस्ताव प्रामाणिक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर कार्यालय के सभी रिकॉर्ड देखे जाएंगे।

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