ट्राई शुल्क मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार

ट्राई शुल्क मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने टेलीविजन चैनलों के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक एवं प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी शुल्क आदेशों के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक से बुधवार को इनकार कर दिया।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2017 और 2020 में ट्राई की ओर से जारी शुल्क आदेश के ज्यादातर प्रावधानों को बरकरार रखा था, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी हे।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के समूह की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया।

ट्राई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत की मांग नहीं कर सकते।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह फिलहाल उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।


वार्ता

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