पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी से तलाक लेने की याचिका खारिज- बोला हाईकोर्ट..

पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी से तलाक लेने की याचिका खारिज- बोला हाईकोर्ट..
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नई दिल्ली। पत्नी से तलाक मांगने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी के ऊपर लगाएं गए क्रूरता के आरोप कहीं भी साबित नहीं हुए हैं।

मंगलवार को हुए एक बड़े घटनाक्रम के अंतर्गत दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पूर्व सीएम ने अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की डिमांड की थी।

हाई कोर्ट के जज संजीव सचदेवा एवं विकास महाजन की दो सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2016 की 30 अगस्त को परिवार अदालत की ओर से दिए गए आदेश को बरकरार रखा है।

दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला और पायल के बीच वर्ष दो 1994 की 1 सितंबर को हुई शादी के बाद दो बेटे पैदा हुए हैं। वर्ष 2009 से उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल से अलग रह रहे हैं।

उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि उनकी पत्नी पायल उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। इसी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की डिमांड की थी।

हाईकोर्ट का कहना है कि उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला पर लगाएंगे शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के आरोपों को सही साबित करने के लिए कोर्ट में सबूत नहीं दे पाए हैं।

उल्लेखनीय है कि उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला सिख परिवार से आती है और उनके पिता मेजर जनरल रामनाथ सेवा से रिटायर्ड हुए थे।

राजधानी दिल्ली के ओबेरॉय होटल में जिस समय उमर अब्दुल्ला एवं पायल काम करते थे उस समय दोनों की मुलाकात हुई थी।

वर्ष 1994 में हुई लव मैरिज के बाद दोनों के जाहिर एवं जमीर नमक दो बेटे पैदा हुए हैं।

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