ध्वनि प्रदूषण पर नकेल-बजाया लाउडस्पीकर तो एक लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। तरह-तरह के ध्वनि प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली को सरकार ने प्रदूषण से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया है। जिसके चलते लाउडस्पीकर, जनरेटर और पटाखों के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ 10,000 रूपये से लेकर 100000 रूपये तक के भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
शनिवार को राजधानी दिल्ली में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से ध्वनि ध्वनि नियमों के उल्लंघन के जुर्माने में संशोधन किया गया है। अब लाउडस्पीकर और सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से शोर करने वालों पर 10000 रूपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के आदेशों के अनुसार 1000 किलो वाट एंपियर से अधिक के डीजल जनरेटर सेट के लिए 100000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना पूर्व अनुमति के अधिक आवाज करने वाले निर्माण उपकरणों के लिए 50000 रूपये के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। नए संशोधन के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर 100000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही जनरेटर के ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कार्रवाई करने के आदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट को भी अब बिना अनुमति पाये जाने पर जब्त कर लिया जाएगा। संशोधन के इस प्रस्ताव को एनजीटी ने भी स्वीकार कर लिया है। ध्वनि प्रदूषण के लिए नई जुर्माना दरों के अनुसार अब यदि निर्माण उपकरण निर्धारित मानकों से अधिक आवाज करते हैं तो 50000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उपकरण भी जब्त कर लिए जाएंगे। इसके अलावा रिहाईशी व कमर्शियल इलाकों में पटाखे जलाते हुए पाए जाने वालों पर 1000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर साइलेंट जोन में पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं तो वहां जुर्माना 3000 रूपये होगा।