आवारा कुत्तों को खिलाने के अधिकार पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक

आवारा कुत्तों को खिलाने के अधिकार पर हाई कोर्ट के फैसले पर  रोक

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय उस आदेश के अमल पर रोक लगा दिया है। जिसमें सामुदायिक कुत्तों को खाने का अधिकार है और नागरिकों को उन्हें खिलाने का अधिकार है।

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की शीर्ष अदालत की पीठ ने शुक्रवार को स्वयंसेवी संस्था 'ह्यूमन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल' की विशेष अनुमति याचिका पर दिल्ली सरकार और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया तथा अन्य को नोटिस जारी जवाब तलब किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे आर मिधा की एकल पीठ ने पिछले वर्ष जून के अपने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्ते एक समुदाय के जीव हैं। उन्हें भोजन का अधिकार है। आम लोगों को उन्हें एक तय स्थान पर खिलाने का अधिकार है। आवारा कुत्तों को खाने का स्थान नगर निगम या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के विचार विमर्श के आधार पर तय किए जाएंगे।

'ह्यूमन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल्स' ने उच्च न्यायालय के ऐसे फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता में कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला उच्चतम न्यायालय के 2015 के एक फैसले के उलट है।

फैसले के खिलाफ अपील दायरकर्ता के वकील निर्निमेश दुबे ने दलील देते हुए कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के कारण लोगों की जान के लिए खतरनाक साबित हो रहे आवारा कुत्तों को भी नहीं पकड़ा जा सकता। याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के फैसले से आवारा कुत्तों की संख्या में तेज वृद्धि होगी। जिससे लोगों की जान को खतरा बढ़ गया है।

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