हाईकोर्ट ने चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर CBI से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर CBI से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) से जवाब मांगा।

एनएसई में अनियमिततायें पाये जाने के बाद मई 2018 में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी। सीबीआई ने (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका खारिज होने के बाद छह मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

गौरतलब है कि विशेष अदालत ने 12 मई को उनकी जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर थी कि जमानत के लिए अभी कोई आधार नहीं बनता है। सुश्री रामकृष्ण अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक एनएसई की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहीं थी। इसके अलावा एक अन्य आरोपी रवि नारायण अप्रैल 1994 से मार्च 2013 तक एनएसई का प्रबंध निदेशक और सीईओ रहा था।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 31 मई निर्धारित की है।

वार्ता

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