धर्मांतरण मामला-वकील ने चेंबर में कराया निकाह-लाइसेंस सस्पेंड

धर्मांतरण मामला-वकील ने चेंबर में कराया निकाह-लाइसेंस सस्पेंड

नई दिल्ली। दिल्ली बार काउंसिल डीबीसी ने कथित रूप से निकाह और धर्म परिवर्तन के लिए कोर्ट परिसर में अपने चेंबर का इस्तेमाल करने वाले एक वकील का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। काउंसिल ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, संबंधित जिला न्यायाधीश और संबंधित क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त से सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने और कमेटी को सभी समर्थन देने का आग्रह किया है।

सोमवार को बार काउंसिल के सचिव पीयूष गुप्ता ने कहा कि बार काउंसिल ने शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए कथित रूप से कोर्ट परिसर स्थित अपने चेंबर में निकाह और धर्म परिवर्तन कराने वाले वकील का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। इस बीच काउंसिल ने कड़कड़डूमा कोर्ट के जिला न्यायाधीश से सस्पेंड वकील के चेंबर के आवंटन को रद्द करने और अंतरिम उपाय के रूप में इसे सील करने और अवैध गतिविधियों को तुरंत रोकने का अनुरोध किया है। बार काउंसिल आफ दिल्ली द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए और कानूनी बिरादरी की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 45 और धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना उचित समझता हूं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 इस मामले को विशेष अनुशासन समिति को एक अंतर उपाय के रूप में संदर्भित करते हुए अनुशासन समिति द्वारा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उनके लाइसेंस को निलंबित करना आवश्यक और उचित समझता है।

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