जाति प्रमाण पत्र मामले में भाजपा प्रत्याशी को मिली राहत- सुप्रीम कोर्ट..
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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत भाजपा प्रत्याशी के तौर पर इलेक्शन लड़ने वाली निर्दलीय सांसद को कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है। कास्ट सर्टिफिकेट मामले में हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कैंडिडेट के सर्टिफिकेट को जायज करार दिया है।
बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोकसभा चुनाव में अमरावती लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नवनीत राणा को बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया है।
नवनीत राणा के कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि नवनीत राणा ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया है।
हाई कोर्ट का फैसला पलटने वाली सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जांच कमेटी ने पाया है कि नवनीत राणा का कास्ट सर्टिफिकेट वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दिए गए फैसले के बाद अब नवनीत राणा भाजपा के टिकट पर बिना किसी रोक-टोक के अमरावती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकेंगी जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।