पुलिस की सशक्त पैरवी से हुई दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

पुलिस की सशक्त पैरवी से हुई दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

गोण्डा। मिशन शक्ति अभियान' व ऑपरेशन शिकंजा के तहत गोंडा पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व रु० 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति अभियान व ऑपरेशन शिकंजाके तहत दुष्कर्म के केस की मॉनीटरिंग खुद पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी करने के कारण दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व रु० 5000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई है।

गौरतलब है दिनांक 30.05.2014 को थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त अमेरिका पुत्र तुलसीराम निवासी अमवा नउवाजोत, रेतवागाड़ा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना धानेपुर के पैरोकार आरक्षी रवि कुमार उपाध्याय द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र एंव विशेष न्यायाधीश जनपद गोंडा ने 20 वर्ष कारावास व रु0 5000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

महिलाओ एंव बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है। जिस कारण इन मुकदमों के अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा रही है।

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