सजा के बाद आजम खान पर अब एक और दंड- नहीं डाल सकेंगे वोट

रामपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सार्वजनिक मंच से अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में 3 साल की सजा पाए पूर्व मंत्री आजम खान को अब एक और दंड दिया गया है। जिसके चलते पूर्व मंत्री अब रामपुर में हो रहे उपचुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट नहीं डाल सकेंगे।
शुक्रवार को तेजी से घटे एक घटनाक्रम के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री रहे आजम खान को अब एक और सजा का हकदार पाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सार्वजनिक मंच से अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में अदालत से 3 साल की सजा पाए पूर्व मंत्री को अब मतदाता के हक से भी वंचित कर दिया गया है।
रामपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए आकाश सक्सेना द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को लिखी गई चिट्ठी के बाद लिए गए बडे एक्शन के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सपा नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान का वोट काटने का आदेश जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना की ओर से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी गई चिट्ठी के माध्यम से आरपी एक्ट का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की मांग की गई थी। चिट्ठी के साथ पूर्व मंत्री को हुई 3 साल की सजा का भी हवाला दिया गया था। जिसके चलते अब आजम खान का मतदाता सूची से नाम काटने का आदेश जारी किया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनाए गए इस फैसले के बाद मतदाता के हक से वंचित हुए पूर्व मंत्री अब रामपुर में हो रहे उपचुनाव में किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट नहीं डाल सकेंगे।