गैर इरादतन हत्या-आरोपी को 10 वर्ष की कैद 20 हजार का जुर्माना

गैर इरादतन हत्या-आरोपी को 10 वर्ष की कैद 20 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। खतौली के बाहर से होकर गुजर रहे बाईपास पर अपने ट्रक से दूसरे ट्रक में टक्कर मारकर एक व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए न्यायालय की ओर से 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी के ऊपर 20 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में आरोपी को 1 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

बुधवार को जनपद न्यायालय में एडीजी षष्टम की अदालत में वर्ष 2013 की 7 नवंबर को खतौली कोतवाली क्षेत्र के बाईपास पर अपने ट्रक से दूसरे ट्रक में टक्कर मारकर भूषण नामक व्यक्ति की मौत के मामले की सुनवाई की गई एडीजी षष्टम बाबूराम की अदालत में हुई इस सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी नीरज कांत मलिक एवं प्रदीप शर्मा की ओर से अदालत के सम्मुख 7 गवाह पेश करते हुए आरोपी को सजा दिलाने की बाबत जोरदार पैरवी की गई। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2013 की 7 नवंबर को खतौली थाना क्षेत्र के बाईपास पर पुरानी रंजिश को लेकर अपने वाहन को दूसरे वाहन से टकराकर भूषण नामक व्यक्ति को घायल कर दिया गया था।

जिससे पीड़ित की मौत हो गई थी। भूषण नामक व्यक्ति की मौत के इस मामले में इरफान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला थाने पर दर्ज हुआ था। बुधवार को हुई इस मामले की सुनवाई में विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रूपये का जुर्माना करते हुए आरोपी को अर्थदंड से भी दंडित किया। अदालत की ओर से कहा गया है कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है तो उसे 1 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भी काटनी होगी।



epmty
epmty
Top