यूपी में नही चलेगा शराब पर ओवर रेटिंग का खेल, सरकार सख़्त

लखनऊ। यूपी में अगर शराब बेचने वालों ने ओवर रेटिंग की तो ऐसे दुकानदारों की अब खैर नही होगी। आबकारी विभाग के कैबिनेट मंत्री, प्रमुख सचिव ने आबकारी आयुक्त को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी कर दिये है। आबकारी आयुक्त ने शासन के निर्देश के अनुपालन में तत्काल विभागीय अफसरों को पत्र भेज कर ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाने के आदेश दे दिए है। अब आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित एम.आर.पी. से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करने वाले शराब विक्रेताओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी
उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने विभागीय अफसरों को शराब की बिक्री फुटकर मूल्य (एमआरपी) पर ही बेचे जाने के निर्देश दिये गये हैं।
कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर.भूसरेड्डी द्वारा बताया गया है कि शराब की बिक्री पर एम0आर0पी0 से अधिक की वसूली विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्थिति में न करने के कडे़ निर्देश विभागीय अफसरों को दिये गये हैं। खरीददारों द्वारा अधिकतम प्रिन्ट मूल्य देखकर ही भुगतान किया जाय। उससे अधिक का भुगतान खरीददारों द्वारा न किया जाय। प्रमुख सचिव ने चेतावनी दी यदि कोई विक्रेता एम.आर.पी. से अधिक पर बिक्री करते हुए पकड़ा जायेगा तो पहली बार 75000 हजार रुपये तो दूसरी बार उस दुकानदार पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, तथा अगर वो फिर भी ओवर रेटिंग से नही मानता है तो तीसरी बार पकडे़ जाने पर उसकी दुकान का लाइसेंस ही निरस्त कर दिया जायेगा।
आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री और प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भुसरेड्डी द्वारा जारी इस निर्देश का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिये आबकारी आयुक्त पी. गुरु प्रसाद ने विभागीय संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी सहित समस्त अधीनस्थ कार्मिकों को आदेशित किया गया कि सभी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें और ओवर रेटिंग की शिकायत पर तत्काल कार्यवाही करें।
आबकारी आयुक्त पी.गुरु प्रसाद द्वारा यह भी बताया गया है कि अवैध मदिरा के विरूद्ध प्रदेश में दिनांक 25-03-2020 से निरन्तर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान 07-05-2020 को प्रदेश में 175 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें 3291 लीटर अवैध मदिरा बरामद की गयी तथा 11 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। प्रदेश में अवैध मदिरा के कारोबार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को अनवरत अभियान चलाने तथा अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है ।