घटतौली पर होगा लाइसेंस निलम्बित- जमानत जब्तीकरण की होगी कार्यवाही- भूसरेड्डी

घटतौली पर होगा लाइसेंस निलम्बित- जमानत जब्तीकरण की होगी कार्यवाही- भूसरेड्डी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर घटतौली के दैनिक अनुश्रवण तथा इस क्रम में गन्ना मंत्री, लक्ष्मी नारायण चौधरी के निर्देश पर व्यापक कृषक हित में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा पेराई सत्र 2022-23 के प्रारम्भ से ही गन्ना कृषकों के हित में क्रय केन्द्रों पर घटतौली रोकने हेतु अधिकारियों को लगातार निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश की समस्त चीनी मिलों के गेट एवं वाह्य गन्ना क्रय-केन्द्रों पर संस्थापित तौलन यंत्रों के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं ए.एम.सी. प्रदाताओं की बैठक गन्ना आयुक्त कार्यालय के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा की गई।

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा वर्तमान पेराई सत्र के दौरान चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रयकेन्द्रों पर सुचारू रूप से गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये गयेे हैं। इन दिशा-निर्देशों को धरातल स्तर पर पालन कराने तथा घटतौली की कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाते हुए आज की बैठक का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि पेराई सत्र 2022-23 प्रारम्भ हो चुका है तथा प्रदेश में अधिकांश चीनी मिलें संचालित हो चुकी हैं तथा उनके द्वारा चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रयकेन्द्रों के माध्यम से गन्ना खरीद की जा रही है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में गन्ना कृषकों के हितों की रक्षा करने एवं घटतौली रोकने हेतु समस्त चीनी मिलों के मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रयकेन्द्रों पर गन्ने की तौल में पारदर्शिता एवं शुद्धता के दृष्टिगत इलेक्ट्रानिक तौलन पट्ट (वेब्रिज) संस्थापित करायें गये हैं। कृषकों के गन्ना तौल में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रानिक तौलन पट्ट (वेब्रिज) की शुद्धता को प्रत्येक दशा में अभेद्य(Foolproof)रखने तथा इसमें किसी भी प्रकार की छेड़-छाड(Tampering) एवं अवांछित कैलिब्रेशन (Calibration) की संभावना समाप्त करने हेतु विभाग द्वारा कठोर कदम उठाये जा रहे हैं।

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रयकेन्द्रों पर संस्थापित/संचालित इलेक्ट्रानिक वेब्रिजों में प्रयुक्त कण्ट्रोलर एवं जंक्शन बाक्स (Junction Box) को वरिष्ठ बांट-माप निरीक्षक तथा सहायक चीनी आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से सील किया जायेगा। जिससे उसमें छेड़-छाड़ की सम्भावना न रहे साथ ही की-पैड कनेक्शन को इंडिकेटर से हटाने के निर्देश भी दिये, जिससे किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न हो सके। यह भी निर्देशित किया कि तौलन यंत्रों के सॉफ्टवेयर निर्माताओं द्वारा विभाग को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़(Tampering) सम्भव नहीं है तथा उनका सॉफ्टवेयर लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। चीनी मिल एवं तौलन यंत्रों के सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर निर्माताओं तथा ए.एम.सी. प्रदाताओं को भी आपस में एग्रीमेन्ट कर एक-दूसरे की जिम्मेदारियां भी तय करनी होंगी।

उक्त के अतिरिक्त चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रयकेन्द्रों पर संचालित इलेक्ट्रानिक वेब्रिजों में जितने तार लगे हुए हैं उन्हें प्लास्टिक स्पाईरल पाईप के अन्दर बाईन्ड करने हेतु भी निर्देशित किया गया जिससे इन तारों के साथ छेड़-छाड़ न की जा सके, साथ ही छेड़-छाड़ रहित इलेक्ट्रानिक वेब्रिज के वेट इंडिकेटर को प्रयोग में लाने हेतु भी कहा गया। अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि तौल वेब्रिजों में एनॉलाग लोडसेल के स्थान पर डिजिटल लोडसेल एवं इंडिकेटर का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा वेब्रिजों पर कैलिब्रेशन(Calibration) को रिसेट से बचाने हेतु प्रत्येक जांच के बाद कैलिब्रेशन यंत्र को सील कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि तौल वेब्रिजों में केवल डाटा आउटपुट की सुविधा ही उपलब्ध हो इनपुट की सुविधा उपलब्ध न हो, जिससे कि वास्तविक डाटा ही प्रदर्शित हो सके। चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रयकेन्द्रों पर घटतौली की गोपनीय सूचना प्राप्त करने हेतु स्थानीय लोगों से यथा आवश्यक सहयोग लिया जाए।

उन्होंने कहा कि इन दिशा-निर्देशों का पालन कर घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए इलेक्ट्रॉनिक तौलन पट्ट (वेब्रिज) की शुद्धता को अभेद्य रखा जा सकेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार की छेड़-छाड ;ज्ंउचमतपदहद्ध एवं अवांछित कैलिब्रेशन (Calibration) की संभावना पर रोक लगाई जा सकेगी। अपर मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी तौल लिपिक की संलिप्तता घटतौली में पायी जाती है तो उसका लाइसेंस निलम्बित कर, निरस्तीकरण कराते हुए चीनी मिल अध्यासी एवं तौल लिपिक दोनों के विरूद्ध जमानत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी, साथ ही यदि किसी चीनी मिल प्रबंधन, राजकीय कार्मिक अथवा तौलन यंत्रों के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं ए.एम.सी. प्रदाताओं की संलिप्तता घटतौली में पाई गयी तो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 में निहित प्राविधानों एवं गम्भीर मामलों में एन.एस.ए. तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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