अवैध रूप से बच्चा गोद लेने या देने पर होगी कानूनी कार्रवाई- DM

अवैध रूप से बच्चा गोद लेने या देने पर होगी कानूनी कार्रवाई- DM

औरैया । उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में कोविड-19 से महिलाओं एवं बच्चों की निगरानी हेतु गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक में महामारी के दौरान परित्यक्त, अनाथ, परिवार से बिछड़े या किसी प्रकार से परिवार विहीन अथवा देखरेख और संरक्षण की स्थिति में आने वाले बच्चों की सूचना एकत्र व चिन्हित करने के पश्चात बालक को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आज जिला टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने सीएमओ, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं एलआईयू प्रभारी को निर्देश दिए कि महामारी के दौरान परित्यक्त, अनाथ, परिवार से बिछड़े या किसी प्रकार से परिवार विहीन अथवा देखरेख और संरक्षण की स्थिति में आने वाले बच्चों के बारे में सूचना एकत्र कर बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाए।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, कार्यक्रम विभाग, जिला पंचायती राज विभाग व पुलिस विभाग द्वारा ऐसे बच्चे की प्रत्येक सप्ताह सूचना उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, अखबार सहित अन्य माध्यमों से प्रसारित होने वाले सभी समाचार संदेशों जिसमें कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से बच्चों को गोद लेने या देने या महिलाओं की तस्करी संबंधी पेशकश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और 45 वर्ष से ऊपर के महिला कल्याण विभाग के समस्त कार्मिकों को तत्काल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने हेतु वैक्सीन लगवाई जाए एवं 18 वर्ष से अधिक कार्मिकों के कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए जाएं।

उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी आवेश कुमार को निर्देश दिए कि यदि किसी बालक के अभिभावक कोविड 19 से संक्रमित हैं और कोविड-19 रिपोर्ट अवशेष है तो ऐसे बालक के लिए ग्रामीण व शहरी स्तर पर स्थापित क्वारंटीन होम में अलग से स्थान आरक्षित किया जाए। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक बालक को क्वारंटीन होम में रखा जाए जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने की स्थिति में से बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अशोक बाबू मिश्रा उपस्थित रहे।

वार्ता

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