DM ने की गाइडलाइन जारी- जानिए किस समय तक खुलेंगी दुकानें

DM ने की गाइडलाइन जारी- जानिए किस समय तक खुलेंगी दुकानें

मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 793/2021-सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 5 मई 2021 के अन्तर्गत पूर्व में दिनांक 6 मई, 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनांक 10.05.2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखें जाने के निर्देश दिए गए है।

अतः उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1646/जे0ए0-2021 दिनांक 03.05.2021 के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 06 मई, 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कफ्र्यू को दिनांक 10.05.2021 की प्रातः 07.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाता है। साथ ही निम्न प्रतिबन्ध भी लागू किए जाते हैः-

1- दूध एवं डेयरी की दुकानें प्रातः 05.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक तथा शाम को 05.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक भी खुलेगी।

2- किरयाना के थोक व्यापारियों के लिए दुकाने खुलने का समय प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक रहेगा।

उक्त संदर्भित पूर्व आदेश संख्या 1646/जे0ए0-2021 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत रहेगी। किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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