यूपी सरकार की हिदायत, लॉकडाउन में फीस ना लें स्कूल - आराधना शुक्ला

यूपी सरकार की हिदायत, लॉकडाउन में फीस ना लें स्कूल - आराधना शुक्ला

लखनऊ। यूपी सरकार कोरोना वायरस के कारण बंद स्कूल के छात्रों एंव लॉकडाउन के कारण अभिभावकों के बंद पड़े रोजगार के मद्देनजर स्कूल प्रबंधक से किसी भी प्रकार की फीस अभिभावकों से नहीं वसूलने लिए दिशा निर्देश जारी किये।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने जारी एक पत्र में स्कूल संचालक से नोवल कोरोना वायरस ( कोविड - 19 ) के कारण लॉकडाउन की अवधि में किसी भी प्रकार के शुल्क न लिये जाने के संबंध में शासन के पत्र संख्या - 736 / 15 - 7 - 2020 - 1 ( 20 ) / 2020 , दिनांक 07 - 04 - 2020 का स्कूल संचालकों से अवलोकन करते हुए इस आदेश का पालन करने को कहा। उन्होंने अपने आदेश में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण घोषित आपदा अवधि में मासिक आधार पर शुल्क लिये जाने , किसी भी छात्र , अभिभावक को 3 माह की अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न किये जाने , विद्यालयों द्वारा चलायी जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी छात्र व छात्रा को वंचित न किये जाने के साथ ही साथ शुल्क जमा न किये जाने के कारण किसी छात्र / छात्रा का नाम विद्यालय से न काटे जाने के निर्देश दिए । माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने अपने पत्र में लिखा कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा छात्र / छात्राओं से परिवहन शुल्क लिया जा रहा है , जबकि लॉकडाउन के कारण विद्यालय बन्द हैं । उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन के चलते विद्यालय बन्द रहने तक छात्र / छात्राओं से परिवहन शुल्क न लिया जाये ।

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