त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-नामांकन पत्र के साथ जमा करने होंगे यह यह अभिलेख

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-नामांकन पत्र के साथ जमा करने होंगे यह यह अभिलेख

मुजफ्फरनगर। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बुधवार से प्रारम्भ होने वाली नामांकन प्रक्रिया के तहत आरक्षित वर्ग अनु0 जनजाति, अनु0जाति, पिछडा वर्ग अथवा महिला वर्ग के उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र के साथ अभिलेख, प्रपत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। उन्होने बताया कि आरक्षित वर्ग हेतु प्रधान ग्राम पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र(प्रपत्र-1), अनुलग्नक-1(शपथ पत्र), जाति प्रमाण पत्र (अ न0 महिला को छोडकर), प्रारूप-ब (शपथ पत्र) (अ न0 महिला को छोडकर), मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, जमानत की धनराशि हेतु ट्रेजरी चालान या कोषागार रसीद-385, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) यदि कोई हो(नो-ड्यूज प्रमाण पत्र) एवं उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का फोटोग्राफ नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। इसी प्रकार सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र(प्रपत्र-2), अनुलग्नक-1(क) घोषणा पत्र, जाति प्रमाण पत्र(अ न0 महिला को छोडकर), प्रारूप-अ घोषणा पत्र(अन0 महिला को छोडकर), मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, जमानत की धनराशि हेतु ट्रेजरी चालान या कोषागार रसीद-385, ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत देयता(ड्यूज) यदि कोई हो(नो-ड्यूज प्रमाण पत्र) एवं उम्मीदवार का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया जायेगा। सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र(प्रपत्र-3), अनुलग्नक-1(शपथ पत्र), जाति प्रमाण पत्र (अ न0 महिला को छोडकर), प्रारूप-ब (शपथ पत्र)(अ न0 महिला को छोडकर), मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, जमानत की धनराशि हेतु ट्रेजरी चालान या कोषागार रसीद-385, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) यदि कोई हो(नो-ड्यूज प्रमाण पत्र) एवं उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का फोटोग्राफ तथा सदस्य जिला पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र(प्रपत्र-4), अनुलग्नक-1(शपथ पत्र), जाति प्रमाण पत्र (अन0 महिला को छोडकर), प्रारूप-ब(शपथ पत्र)(अन0 महिला को छोडकर), मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, जमानत की धनराशि हेतु ट्रेजरी चालान या कोषागार रसीद-385, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) यदि कोई हो(नो-ड्यूज प्रमाण पत्र) एवं उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का फोटोग्राफ नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार अनारक्षित वर्ग हेतु प्रधान ग्राम पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र(प्रपत्र-1), अनुलग्नक-1(शपथ पत्र), मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, निर्धारित जमानत की धनराशि का ट्रेजरी चालान या कोषागार रसीद-385, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) यदि कोई हो(नो-ड्यूज प्रमाण पत्र) एवं उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का फोटोग्राफ नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेगे। इसी प्रकार सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र(प्रपत्र-2), अनुलग्नक-1(क) घोषणा पत्र,, मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, निर्धारित जमानत की धनराशि का ट्रेजरी चालान या कोषागार रसीद-385, ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत देयता(ड्यूज) यदि कोई हो(नो-ड्यूज प्रमाण पत्र) एवं उम्मीदवार का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया जायेगा। सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र(प्रपत्र-3), अनुलग्नक-1(शपथ पत्र), मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, निर्धारित जमानत की धनराशि का ट्रेजरी चालान या कोषागार रसीद-385, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) यदि कोई हो(नो-ड्यूज प्रमाण पत्र) एवं उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का फोटोग्राफ तथा सदस्य जिला पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र(प्रपत्र-4), अनुलग्नक-1(शपथ पत्र), मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, निर्धारित जमानत की धनराशि का ट्रेजरी चालान या कोषागार रसीद-385, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) यदि कोई हो(नो-ड्यूज प्रमाण पत्र) एवं उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का फोटोग्राफ नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।



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