बलात्कारी रिजवान को 10 वर्ष का कारावास-21 हजार का जुर्माना

बलात्कारी रिजवान को 10 वर्ष का कारावास-21 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। रतनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम नंगला में वर्ष 2017 में 16 वर्षीय बालिका के साथ अंजाम दी गई बलात्कार की घटना में आरोपी को न्यायालय की ओर से 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ उसके ऊपर 21000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है। मामले की सुनवाई पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में जोरदार पैरवी की गई।

मंगलवार को जिला मुख्यालय पर पोक्सो एक्ट कोर्ट में वर्ष 2017 की 26 नवंबर को जनपद के रतनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम नंगला में हुए बलात्कार के मामले की सुनवाई हुई। विशेष पॉक्सो कोर्ट के विद्वान जज संजीव कुमार ने मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा एवं मनमोहन वर्मा द्वारा पेश की गई दलीलों को गंभीरता के साथ सुना। तमाम हालातों को मददेनजर रखते हुए विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ दोष निर्धारित करते हुए आरोपी रिजवान को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय की ओर से आरोपी के ऊपर 21000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 की 26 नवंबर को रतनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम नंगला निवासी युवती के परिजन किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान मौका पाकर पड़ोस का ही युवक रिजवान उसके घर में छत के रास्ते उतर गया। घर में सो रही बालिका को दबोचते हुए आरोपी ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। जाते समय आरोपी ने किसी को मामले की जानकारी देने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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