न्यायालय में अब जमा होगी ऑनलाइन कोर्ट फीस

न्यायालय में अब जमा होगी ऑनलाइन कोर्ट फीस

मुजफ्फरनगर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार अब जनपद न्यायालयों में कोर्ट फीस ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत जमा की जाएगी, जिसके सम्बन्ध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यूपी कोर्ट फीस रूल 2016 की अधिसूचना 19 जनवरी 2021 को जारी कर दी गई है।

जनपद न्यायाधीश मुजफफरनगर राजीव शर्मा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर की सचिव सलोनी रस्तोगी ने जानकारी दी है कि उक्त नियमावली के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद न्यायालयों एवम् वाहृय न्यायालयों में कोर्ट फीस भुगतान की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिसके माध्यम से समस्त अधिवक्तागण, वादकारीगण अथवा अन्य स्टेक होल्डर ई-पे-पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस खरीद कर सकते है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह ई-कोर्ट फीस एडमिनिस्ट्रेशन हेतु अपने-अपने न्यायालयों के मुन्सरिम अथवा किसी अन्य कर्मचारी को भी नामित कर दे।


उन्होंने बताया कि न्यायालय के नामित कर्मचारी एवम् कंप्यूटर अनुभाग मुजफफरनगर के सिस्टम ऑफिसर अधिवक्तागण अथवा वादकारीगण द्वारा भुगतान होने के बाद स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की ऑनलाइन अधिकारिक वेवसाइट से भुगतान को संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाएगा। ऑनलाइन सफल भुगतान लाॅक वेरीफाई होने के उपरान्त इसका विवरण सीआईएस साफ्टवेयर में अपडेट एवम् भुगतान का प्रिन्ट आउट सुरक्षित कर पीठासीन अधिकारियों से भी अवलोकन करवाया जाना है। सलोनी रस्तोगी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर ने बताया कि दिनांक 10.04.2021 दिन रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मुजफफरनगर, व वाहृय न्यायालय बुढाना, कलक्ट्रेट मुजफफरनगर में किया जायेगा। जिसमें आपराधिक, 138 एनआईएक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, बिजली एवम् पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जायेगा।




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