गैंगस्टर के आरोपी को जुर्माने के साथ मिला 4 साल का कारावास

गैंगस्टर के आरोपी को जुर्माने के साथ मिला 4 साल का कारावास

मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर की विशेष अदालत में आज हुई सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने गैंगस्टर के आरोपी पर 5 हजार रूपये का जुर्माना करते हुए उसे 4 साल के कारावास की सजा सुनवाई।

जनपद के थाना ककरौली क्षेत्र के गांव खुजेडा निवासी इरशाद पुत्र जुल्फिकार के विरूद्ध लूट व डकैती के कई मामलों में लिप्त होने के बाद वर्ष 2016 में पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, इस मामलें की सुनवाई गैंगस्टर की विशेष अदालत के जज रामसुध सिंह के न्यायालय में चल रही थी। शुक्रवार को वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमें की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी पर 5 हजार रूयये का जुर्माना करते हुए उसे 4 साल के कारावास की सजा सुनाई।

गौरतलब है कि इस सप्ताह इससे पूर्व भी विशेष अदालत गैंगस्टर के दो अन्य आरोपियों के विरूद्ध भी जुर्माने और कारावास का फैसला सुना चुकी है।

epmty
epmty
Top