जालसाजों को 3 वर्ष 7 माह की सजा-जुर्माने से भी दंडित

मुजफ्फरनगर। चोरी की गई बाइकों के चेचिस नंबर बदलने के बाद उनके फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें बेचने के मामले की सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश द्वारा दो आरोपियों को 3 वर्ष और 7 माह के कारावास की सजा सुनाने के अलावा 800 रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। इसके अलावा मोबाइल लूट के एक मामले में कारागार में बंद इन्हीं आरोपियों को 3 वर्ष और 7 माह के कारावास की सजा के अलावा 400 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है।
बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय में वर्ष 2017 की 25 दिसंबर को थाना नई मंडी पुलिस ने मोटरसाइकिल का चेंजेस नंबर बदलकर फ़र्ज़ी दस्तावेज़ तैयार करने के मामले में आरोपी अमर व अंकुर को 3 वर्ष सात माह की सज़ा व 800-800 रुपये का जुर्माना किया गया हैं। मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम प्रशान्त कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी रामावतार सिंह ने पैरवी की। गौरतलब हैं कि थाना नई मंडी पुलिस ने आरोपी अमर व अंकुर को रोककर चेक किया तो उनके पास एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। जिस का चेसिस नंबर बदलकर फ़र्ज़ी दस्तावेज़ तैयार करने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके विरुद्ध धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था।
पूछताछ में सुरेन्द्रनगर नाले के पास एक व्यक्ति से मोबाइल लूटना भी दोनों बदमाशों ने इकबाल किया और लूटा गया मोबाइल भी पुलिस द्वारा इनके पास से बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों अमर व अंकुर के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया था। अदालत ने मोबाइल लूट के मामले में भी आरोपियों अमर व अंकुर को 3 वर्ष सात माह की सज़ा व 400-400 रुपये जुर्माना किया गया हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 15 दिन की ओर सज़ा काटनी पडेगी। आरोपी 2017 से ही जेल में बंद है।