DM ने की गाइडलाइन जारी- जानिए किस वक्त तक खुलेंगी दुकानें

DM ने की गाइडलाइन जारी- जानिए किस वक्त तक खुलेंगी दुकानें

मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 977/2021/सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 06 जून 2021 के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फनगर में कुल सक्रिय कोरोना केस 600 की संख्या से कम होने के कारण शासनादेश संख्या 729/2021-सी0एक्स0-3 दिनांक 30.05.2021 के क्रम में कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में में दिशा निर्देश दिए गए है। अतः उक्त निर्देशों को जनपद मुजफ्फरनगर में निम्न प्रकार लागू किया जाता हैः-

1- जनपद में दुकान/बाजार प्रातः 07.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोडकर खोलने की अनुमति सप्ताह में 05 दिन होगी। रात्रि कालीन कर्फ्यू सांय 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। साप्ताहिक बन्दी में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाईजेशन एवं फागिंग का अभियान चलाया जायेगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाॅफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, यहीं अनिवार्यता खरीदारी के लिए भी लागू होगी। उपर्युक्त अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी। दुकान/बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिर्वाता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

उल्लेखनीय है कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्तमान में सक्रिय कोरोना केस 600 की संख्या से कम है, यदि पुनः 600 सक्रिय केस 600 से अधिक हो जाते है तो कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त हो जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी, जिसके लिए यथासमय आदेश जारी किए जाएंगे।

2- कोरोना के अभियान से जुडे फ्रन्टलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनकों रोटेशन से बुलाया जायेगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

3- निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की गाइड लाइन्स के साथ खुलेंगे। निजी कम्पनियाॅ वर्क फ्राॅम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

4- औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आई0डी0कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प-डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

5- सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों कों प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगे। प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

6- रेलवें स्टेशन, एवं रोडवेज बस स्टेशन में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सेनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सकें। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी।

7- समस्त सरकारी व निजी कार्यालयों में, औद्योगिक इकाई में, रेलवे स्टेशन बस, स्टेण्ट एवं मण्डी स्थल आदि में उपरोक्तानुसार कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा जिसमें थर्मल स्कैनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जाएगी एवं संदिग्ध व लक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न देकर इसकी सूचना जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ (नाम, आई0डी0 कार्ड व मोबाइल नं0) भेजी जाएगी, जिससे ऐसे व्यक्तियों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग तत्काल करायी जा सकें।

8- स्कूल, काॅलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यो हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसर खोलने…

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