साढे दस बजे से ढाई बजे तक ही क्रियाशील रहेंगे न्यायालय

साढे दस बजे से ढाई बजे तक ही क्रियाशील रहेंगे न्यायालय

मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक दिनांक 22.04.2021 एवं जनपद न्यायाधीश राजीव शर्मा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर के निर्देशो के अनुपालन में समस्त न्यायिक अधिकारीगण, विद्वान अधिवक्तागण, वादकारी तथा दीवानी न्यायालय में कर्मचारीगणों को सूचना देते हुए कहा है कि जनपद में कोविड-19 के संक्रमण के बढते हुए प्रकोप के दृष्टिगत जनपद न्यायालय मुजफ्फरनगर अग्रिम आदेश तक जनपद न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, विशेष न्यायालय एस0सी0-एस0टी0एक्ट, विशेष न्यायालय एन0डी0पी0एस0 एक्ट, विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट, विशेष न्यायालय ई0सी0 एक्ट, विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सी0डि0 एवं सिविल जज जू0डि0 न्यायालय प्रातः 10.30 से 2.30 बजे तक क्रियाशील रहेंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव ने बताया कि न्यायालयों द्वारा अन्यथा आदेश पारित होने तक लंबित व नये जमानत प्रार्थना-पत्र, लंबित और नये अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र, विविध त्वरित दाण्डिक प्रार्थना-पत्र का निस्तारण, निषेधाज्ञा से संबंधित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण, जेल में निरूद्व बंदियों से संबंधित न्यायिक कार्यध्रिमाण्ड कार्य, ऐसे मामले, जो मा0 उच्च न्यायालय द्वारा तयशुदा समयावधि के अंदर निस्तारित किए जाने हेतु निर्देशित हो तथा अन्य प्रकृति के मामले, जो मा0 जनपद न्यायाधीश व प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, पीठासीन अधिकारी कामर्शियल न्यायालय व भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिकरण व मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के विचार में त्वरित एवं उचित प्रकृति के हो।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव ने बताया कि अर्जेन्ट मामलों की सूची प्रतिदिन न्यायालय के मुख्य द्वार पर चस्पा की जायेगी। केवल उन्ही अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति होगी, जो मामलो की सुनवाई हेतु नियत है तथा जिन अधिवक्तागण व वादकारियों का कोविड-19 चेक हो चुका हो। प्रत्येक व्यक्ति को कोविड थर्मल स्कैनिंग के पश्चात ही न्यायालय परिसर में प्रवेश मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति कार्य समाप्ति के पश्चात अनावश्यक रूप से न्यायालय में नही रूकंेगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा। न्यायालय परिसर में वृद्व बीमार व बच्चों को प्रवेश नही दिया जायेगा। अधिक जानकारी मुजफ्फरनगर जजशिप की वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है।






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