पत्नी को बेटी हुई तो फोन पर ही सुना दिया तीन तलाक का फरमान

पत्नी को बेटी हुई तो फोन पर ही सुना दिया तीन तलाक का फरमान

उज्जैन। पति ने बेटी पैदा होने पर अपनी पत्नी को फोन के माध्यम से तीन तलाक देने का फरमान सुना दिया है। पीड़िता के परिवारवालों ने अब तीन तलाक देने के आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिकार कानून के अंतर्गत उज्जैन के महाकाल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

दरअसल उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र की रहने वाली आयशा का निगाह वर्ष 2021 की 22 जून को रतलाम के रहने वाले जावेद नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। निकाह के कुछ समय बाद जब आयशा गर्भवती हुई तो उसकी मां शबाना प्रसव क्रिया कराने के लिए उसे अपने साथ उसके मायके ले गई थी। 2022 की 26 मई को प्रसव पीड़ा होने पर आयशा ने एक बेटी को जन्म दिया था। घर में लक्ष्मी के आने से आयशा के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य तो खुश है। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों में शामिल पति और उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य खुश नहीं था। जिसके चलते आयशा की ससुराल से नवजात बालिका को देखने के लिए कोई नहीं आया।

20 जुलाई दिन शनिवार को आयशा के मोबाइल पर उसके पति जावेद का फोन आता है और वह पुरानी बातों को लेकर झगड़ा उठाते हुए फोन पर ही आयशा को तीन बार तलाक का फरमान सुनाते हुए आयशा से अपने संबंध तोड़ देता है।

तीन तलाक चोट खाने के बाद कानून की मदद को थाने पहुंची आयशा ने पति पर आरोप लगाते हुए महाकाल थाने में तहरीर देकर बताया है कि उसका और उसकी बहन अल्फिया का निकाह रतलाम निवासी दो सगे भाइयों जावेद एवं जफर के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही दोनों को ससुराल पक्ष की ओर से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन परिवार वालों ने रिश्ता बनाए रखने के लिए लड़के पक्ष को समझाया और रिश्ते को निभाते रहे।

आयशा ने बताया कि जावेद ने फोन पर जहां मुझे तीन तलाक दिया है तो वही उसकी बहन अल्फिया को भी उसके पति जफर ने दो माह पहले ही तलाक का नोटिस दे दिया है।

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