बीजेपी सांसद को 2 साल का कारावास- जुर्माना भी लगाया

आगरा। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं एससी एसटी आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा मौजूदा समय में बीजेपी सांसद को बिजली अफसर के साथ मारपीट एवं बलवा करने के आरोप में दोषी पाते हुए अब उन्हें 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। शनिवार को जनपद की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए एक बड़े फैसले में वर्ष 2011 की 16 नवंबर की दोपहर तकरीबन 12 बजकर 10 मिनट पर टॉरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत मॉल स्थित दफ्तर में मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह के साथ मारपीट एवं बलवा करने के मामले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं एससी एसटी आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा मौजूदा समय में इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया को दोषी पाया है।

अदालत ने दोषी पाए गए रामशंकर कठेरिया को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पाए गए बीजेपी सांसद के ऊपर जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि जिस समय टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह अपने दफ्तर में बैठकर बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए उनका निस्तारण कर रहे थे तो उसी दौरान आगरा के साकेत मॉल स्थित कार्यालय पर धावा बोलते हुए वहां पर पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए 10-15 लोगों ने टोरेंट अफसर के साथ मारपीट शुरू कर दी थी, जिससे बिजली अफसर को काफी चोटें आई थी। मारपीट और बल्ले के इस मामले में टॉरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरी पर्वत थाने में तहरीर देकर सांसद रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में थाना हरी पर्वत पुलिस द्वारा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया था। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान एवं बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाते हुए बिजली अफसर से मारपीट एवं बलवे में सांसद को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है।


