व्यास जी तहखाना में पूजा पर रोक- मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई पूरी

व्यास जी तहखाना में पूजा पर रोक- मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई पूरी

प्रयागराज। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाना में पूजा अर्चना के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई अपील पर सुनवाई पूरी करते हुए अदालत द्वारा फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है।

बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाना में पूजा अर्चना करने के जिला जज की ओर से दिए गए आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई अपील पर सुनवाई पूरी करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल के सम्मुख आज हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन द्वारा लगभग 40 मिनट तक तर्क प्रस्तुत करते हुए हिंदुओं का पक्ष रखा गया।

उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के दाहिनी हिस्से में व्यास जी का तहखाना स्थित है, जहां हिंदू समुदाय वर्ष 1993 तक पूजा अर्चना करते हुए आ रहे थे। सीपीसी के आदेश 40 नियम एक के तहत वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया है। इसलिए पूजा का आदेश किसी तरह से मुसलमानों के अधिकारों को कहीं से भी प्रभावित नहीं करता है। क्योंकि मुसलमान कभी तहखाना में नमाज नहीं पड़ता था।

इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने कहा कि हिंदू पक्ष ने सीपीसी की धारा 151 152 को सही ढंग से पेश नहीं किया है। उन्होंने दलील दी है कि जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त करना वास्तव में हितों में विरोधाभास पैदा करना है।

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