नाबालिग के साथ गंदी हरकत करने का प्रयास- न्यायालय से मिला इंसाफ

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शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई 10-10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 22,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त शकूर पुत्र सूबेदार निवासी ग्राम अम्बहेटा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में आज दिनांक 16.02.2023 न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त शकूर को दोषी पाते हुए धारा 376/511 आईपीसी (दुष्कर्म का प्रयास करना) में 10 वर्ष का कारावास व 10,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। धारा 18 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है । धारा 506 आईपीसी (जान से मारने की धमकी) में 02 वर्ष के कारावास की सजा व 2000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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