नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा
वर्ष 2015 में थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त घसीटू राम पुत्र देवीराम निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी ।;
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय, मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई 07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
वर्ष 2015 में थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त घसीटू राम पुत्र देवीराम निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी । घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दाखिल की गई । दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये । इसी क्रम में आज दिनांक 04.06.2025 को न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-01, मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त घसीटू राम उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 376 भादवि व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम में 07 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।