सपा नेता समेत दो की हत्या के मामले में अदालत ने सुनाई पांच लोगों को उम्रकैद
जिले की एक अदालत ने बहुचर्चित सपा नेता समेत दो की हत्या के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।;
इटावा। जिले की एक अदालत ने बहुचर्चित सपा नेता समेत दो की हत्या के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पक्ष और विपक्ष की बहस के बाद दोषी पाए जाने पर पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिले के बसरेहर इलाके के बसगबा गांव में 9 अक्टूबर 1994 को समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष/ प्रधान अशोक कुमार यादव और लायक सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हत्यारोपी सपा नेता अशोक कुमार यादव की लाइसेंसी रायफल भी लूट करके फरार हो गए थे। पुलिस का रिकॉर्ड यह भी बताता है कि हत्या करने वालों ने समाजवादी पार्टी के नेता अशोक यादव की राइफल लूटने के बाद उससे हवा में फायरिंग भी की थी।
इस दोहरे हत्याकांड के मामले में रमेश चंद्र,सुनील कुमार, कुलदीप,शिवनाथ, सलेटी सिंह,मोहर सिंह और चन्द्रजीत सिंह को नामजद किया गया था।
वर्ष 1994 में जब समाजवादी पार्टी के नेता समेत दो लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इससे दोहरे हत्याकांड को लेकर के उस समय जमकर राजनीति भी हुई थी।
अदालत में पक्ष और विपक्ष की बहस के दौरान गुरुवार को पांच हत्यारोपियों को दोषी करार दिया गया था । शुक्रवार को अपर जिला जज एंटी डकैती अशोक कुमार दुबे ने हत्यारोपी रमेशचंद्र,सुनीलकुमार,कुलदीप,शिवनाथ ओर चन्द्रजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई गई ओर 15000_15000 का अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया गया। इस दोहरे हत्याकांड के दो आरोपियों सलेटी सिंह और मोहर सिंह की मौत बीमारी के चलते हो गई थी।