सदन में संशोधित सख्त धर्मांतरण कानून हुआ पास- उम्र कैद की सजा का..

लीव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए सजा में बढ़ोतरी की व्यवस्था की गई है।;

Update: 2025-08-20 08:07 GMT

देहरादून। विधानसभा के सदन में संशोधित सख्त धर्मांतरण कानून को पास कर दिया गया है। धामी सरकार ने इस कानून को और अधिक सख्त बनाते हुए जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद तक की सजा की व्यवस्था की है।

बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की ओर से किए गए भारी हंगामे के बीच सभी नौ विधायक सदन में पारित हो गए हैं। सदन की कार्यवाही फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।

बुधवार को उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधायक भी सदन में पास किया गया है। अब सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक प्राधिकरण गठित किया जाएगा जिससे मदरसों को मान्यता भी हासिल हो सकेगी।

समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक भी उत्तराखंड विधानसभा के सदन में पारित किया गया है। इस विधेयक में अब गलत तरीके से लीव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए सजा में बढ़ोतरी की व्यवस्था की गई है।

इनके अलावा सदन में संशोधित सख्त धर्मांतरण कानून भी सरकार ने पास किया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त बना दिया है। जिसके अंतर्गत जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है।Full View

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