विरोध नहीं आया काम- मदरसे पर चला बुलडोजर- समतल किया मैदान

इस आदेश के बाद आज बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।;

Update: 2025-06-19 11:19 GMT

श्रावस्ती। ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए निर्मित किए गए मदरसा अनवारूल उलूम से प्रशासन ने अतिक्रमण को हटा दिया है। अदालत के आदेश पर प्रशासन की ओर से यह बुलडोजर कार्रवाई की गई हैं।

श्रावस्ती के बनगई बाजार स्थित मदरसा अनवारूल उलूम से प्रशासन की ओर से की गई कार्यवाही के अंतर्गत अतिक्रमण के हिस्से को हटा दिया गया है।

तहसीलदार की अदालत के आदेश पर प्रशासन द्वारा आज बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई की गई है।

बताया जा रहा है कि मदरसा का घाटा संख्या 1039( 0.0670 हेक्टेयर) और 1041( 0.1620) की जमीन जो दोनों भूखंड ग्राम समाज की नवीन प्रति भूमि है, प्रशासन की ओर से की गई जांच में पता चला कि मदरसे के पास जमीन का कोई वैध आवंटन अथवा स्वामित्व दस्तावेज नहीं था।

27 अप्रैल को प्रशासन की ओर से की गई मदरसा सील करने की कार्यवाही के बाद प्रबंधक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मदरसे के पास 20 अप्रैल 1974 की स्थाई मान्यता का दावा किया था।


हाईकोर्ट ने 14 मई को मदरसे पर लगी सील हटाने का आदेश दिया था। 28 मई को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा मदरसे पर लगी सील हटा दी गई थी।

एसडीएम प्रवीण यादव ने बताया है कि तहसीलदार की अदालत से धारा 67 के अंतर्गत बेदखली का आदेश जारी हुआ है। मदरसे के लोगों ने जब जिलाधिकारी की अदालत में इस बाबत अपील की तो न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

इस आदेश के बाद आज बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।Full View

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