मौलवियों का फतवा-हुआ बैंडबाजे या डीजे का धूम धड़ाका तो हुक्का पानी बंद

मौलवियों ने फतवा जारी करते हुए शादी ब्याह में बैंड बाजा या डीजे का धूम-धड़ाका होने पर संबंधित वर एवं वधू पक्ष का हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया है,

Update: 2026-01-03 12:14 GMT

मथुरा। मौलवियों ने फतवा जारी करते हुए शादी ब्याह में बैंड बाजा या डीजे का धूम-धड़ाका होने पर संबंधित वर एवं वधू पक्ष का हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया है, यदि किसी काजी ने ऐसे मामले में निकाह पढ़वाया तो उसे 11000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।

मथुरा में मुसलमानों के निकाह में होने वाले शाही खर्च को लेकर मौलवियों की ओर से लिए गए एक बड़े फैसले के अंतर्गत फिजूल खर्ची रोकने के लिए तीन सूत्रीय फतवा जारी किया गया है। मौलवियों की ओर से जारी किए गए फतवे में कहा गया है कि किसी भी मुस्लिम चाहे वह शिया है अथवा सुन्नी, उसके यहां निकाह आयोजन के दौरान बैंड बाजा अथवा डीजे नहीं बजाया जाएगा।

मुस्लिम निकाह में दूल्हाभाती यानी परिवार से दूल्हे की तरह सजा हुआ व्यक्ति की रस्म नहीं होगी। शादी मस्जिद में कराई जाएगी, इसके लिए बैंकट हॉल बुक नहीं करना होगा। फतवा जारी करने वाले मौलानाओं ने कहा है कि लागू की गई पाबंदी के बावजूद अगर किसी शादी में बैंड बाजा और डीजे बजवाया जाता है तो इसमें वर और वधू पक्ष के परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। मथुरा ईदगाह से जारी किया गया यह आदेश जनपद भर में लागू करते हुए उत्तर प्रदेश की अन्य सभी मस्जिदों को भी लागू करने के फरमान के साथ भेज दिया गया है।

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