हुर्रे-दिल्ली NCR में मिली पटाखे बेचने फोड़ने की इजाजत- लेकिन केवल..
इस दौरान समय की पाबंदी का भी ध्यान रखना जरूरी होगा।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दे दी गई है। अदालत ने कहा है कि 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक के लिए दी गई इस इजाजत के अंतर्गत केवल ग्रीन पटाखे बेचे और फोड़े जा सकते हैं। इस दौरान समय की पाबंदी का भी ध्यान रखना जरूरी होगा।
बुधवार को देश की शीर्ष अदालत की ओर से सुनाएं गए एक बड़े फैसले में राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दे दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन नागरिकों द्वारा सवेरे 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे तक और रात्रि काल में 8:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक यानी 3 घंटे की समय अवधि में ग्रीन पटाखे बेचे एवं फोड़े जा सकेंगे।
बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि हम कुछ शर्तों के साथ राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने एवं जलाने की इजाजत दे रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि त्योहारों को लेकर हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता भी नहीं किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों एवं केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दीपावली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर ग्रीन पटाखे फोड़ने एवं बेचने की इजाजत मांगी थी।