अवहेलना पर कोर्ट का एक्शन- दो थानेदारों की तनख्वाह पर लगाया ब्रेक

इसी प्रकार केराकत थाना प्रभारी अवनीश राय के खिलाफ वाहन अवमुक्ति के मामले में वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है।

Update: 2025-07-02 07:06 GMT

जौनपुर। न्यायिक आदेशों की अवहेलना करने पर अदालत की ओर से की गई कार्यवाही के अंतर्गत दो थानेदारों की तनख्वाह पर रोक लगा दी गई है। सीजेएम ने इस बाबत पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता यादव की ओर से न्यायिक आदेशों की अवहेलना के मामले को लेकर की गई कार्रवाई के अंतर्गत दो थाना प्रभारियों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। कोतवाली थाना प्रभारी मिथिलेश मिश्रा पर राजेश्वर सोनकर बनाम पल्लू के मामले में आरोप है कि 20 अप्रैल 2021 को दर्ज हुए इस मामले में विवेचना के आदेश जारी किए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा ने तो जांच की गई और ना ही कोई प्रगति रिपोर्ट अदालत के सम्मुख प्रस्तुत की गई।

इसी प्रकार केराकत थाना प्रभारी अवनीश राय के खिलाफ वाहन अवमुक्ति के मामले में वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है। अदालत के मुताबिक 29 अप्रैल 2025 को पुलिस से इस मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। 13 मई 2025 को स्पष्टीकरण के साथ जब चालानी रिपोर्ट मांगी गई तो थाना प्रभारी ने अदालत के सामने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। सीजेएम ने पुलिस की इस कार्यवाही को न्यायिक अवमानना का मामला मानते हुए पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखकर दोनों थाना प्रभारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।Full View

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