भाजपा को झटका- याचिका खारिज- बोली अदालत अगर आप राजनेता है तो..
तेलंगाना हाई कोर्ट की ओर से रद्द किए गए फैसले को चुनौती दी गई थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाषण को लेकर मानहानि का मुकदमा खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर की गई याचिका पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के मामले को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट की ओर से रद्द किए गए फैसले को चुनौती दी गई थी।
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वह आरक्षण को समाप्त कर देगी।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को खारिज करते हुए कहा है कि शीर्ष अदालत को राजनीतिक लड़ाई लड़ने के मंच के रूप में नहीं बदला जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि यदि आप एक राजनेता है तो आपके पास इन सब चीजों को सहन करने के लिए मोटी चमड़ी होनी चाहिए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई , जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप चेक करने के इच्छुक नहीं है।