HC ने खारिज की पीएम पर चुनावी बैन की याचिका - बोला कोर्ट चुनाव....

नरेंद्र मोदी पर देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके ऊपर चुनावी प्रतिबंध की मांग की गई थी।

Update: 2024-04-29 10:18 GMT

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी प्रतिबंध को लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हम चुनाव आयोग को यह आदेश नहीं दे सकते हैं कि वह कैसे काम करें।

सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल की गई उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि वह चुनाव आयोग को इस बात का आदेश नहीं दे सकते हैं कि इलेक्शन कमिशन किस प्रकार से कम करें। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद एस जोंधले की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके ऊपर चुनावी प्रतिबंध की मांग की गई थी।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री को लेकर दाखिल की गई याचिका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हम चुनाव आयोग को एक विशेष तरीके से काम करने का आदेश नहीं दे सकते हैं।

एडवोकेट आनंद एस जोंधले ने 15 अप्रैल को अपनी याचिका में कहा था कि PM मोदी भगवान और मंदिरों के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि PM ने 9 अप्रैल को UP के पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवी-देवताओं, सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे। इसी स्पीच को एडवोकेट जोंधले ने याचिका का आधार बनाया।

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