हत्या के दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की हुई सजा
पांच-पांच साल की सजा और चार-चार हज़ार रूपये का अर्थदंड दिया है।;
सीवान, अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश (पांच) उमाशंकर की अदालत ने हत्या एक मामले के दो आरोपियो को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की सजा और चार-चार हज़ार रूपये का अर्थदंड दिया है।
इस मामले के लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 30 सितंबर 2019 की है। इस घटना के संबंध में जिले के पचरुखी थाना क्षेत्र के पोखरेरा गांव की दीपावली देवी ने पचरुखी थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर गांव के ही अनिल साह एवं प्रतिमा देवी समेत तीन लोगों को आरोपित करते हुए प्राथमिकी में कहा था कि वह अपने खेत में सब्जी तोड़ने गई थी उस समय आरोपित ने उनकी सब्जी छीनकर फेक दिया तथा उसे गाली देने लगा।
इस बीच उसके पति उलाहना देने गए तो आरोपितों ने लाठी एवं लोहे के रड से मार-पीट कर उन्हें जख्मी कर दिया गया। जख्मी व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपित अनिल साह एवं प्रतिमा देवी को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपित पर चार-चार हजार रुपए का अर्थदंड के भुगतान का भी आदेश दिया है।