आजम के बेटे को कोर्ट का सुप्रीम झटका- नहीं बचेगी विधायकी
अदालत ने अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।;
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अब्दुल्लाह आजम की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अदालत ने अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।
शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका देते हुए अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अपने आदेश में बदलाव करने का सुप्रीम कोर्ट के पास कोई नया आधार नहीं है।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे। अब्दुल्ला आजम ने उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और वह एमएलए निर्वाचित हो गए थे। हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की तरफ से अदालत में पेश किए गए उनके जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था, जिसके चलते उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था।