जिला पूर्ति अधिकारी रामपुर का एक माह का वेतन रोकने के निर्देश

Update: 2019-06-17 13:52 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग ने उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत चकरपुर कदीम, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर द्वारा अन्त्योदय कार्डधारक को 09 माहों से राशन न दिये जाने के प्रकरण की सुनवाई में 03 बार तारीख लगाने पर भी जिला पूर्ति अधिकारी रामपुर के उपस्थित नहीं होने के कारण जून 2019 का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डा0 डी0सी० मिश्रा ने दी।

डा0 डी0सी० मिश्रा ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी रामपुर को उपस्थित होने हेतु कहा गया था, लेकिन सुनवाई में जिला पूर्ति अधिकारी, रामपुर उपस्थित नही हुयी और न ही इनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ।

उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा साक्ष्य व सुनवाई हेतु 03 बार बुलाये जाने पर भी जिला पूर्ति अधिकारी उपस्थित नहीं हुईं। इनके द्वारा शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न कर आयोग को सूचित न करना आयोग की अवमानना की श्रेणी में आता है, जिसके लिये दोषी पाये जाने पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी तथा जिला पूर्ति अधिकारी रामपुर के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित कराने में आयोग बाध्य होगा।

इस प्रकरण की सुनवाई के लिए जिला पूर्ति अधिकारी रामपुर को आयोग के समक्ष 27 जून 2019 को साक्ष्य व सुनवाई हेतु उपस्थित के निर्देश के साथ ही कि जिला पूर्ति अधिकारी रामपुर का माह जून 2019 का वेतन आहरित न किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

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