हत्यारोपी गैंगस्टर की जमानत अर्जी रद

जमानत पर बाहर आने के बाद हत्या करने वाले गैंगस्टर रामबीर की जमानत अर्जी आज न्यायालय ने रदद कर दी है।

Update: 2020-12-24 09:25 GMT

मुजफ्फरनगर। हत्या में करने के मामले में न्यायालय द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा के बाद हुई जमानत पर बाहर आने के बाद हत्या करने वाले गैंगस्टर रामबीर की जमानत अर्जी आज न्यायालय ने रदद कर दी है।   

गैंगस्टर की विशेष अदालत के जज रामसुध सिंह ने गैंगेस्टर के मामले में मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव भूम्मा निवासी आरोपी रामबीर पुत्र राजपाल की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी की अर्जी रदद कर दी है। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने जमानत का विरोध करते बताया कि गैंगस्टर का आरोपी रामबीर उम्रकैद की सजा पा चुका है और आरोपी ने जमानत पर बाहर आने के फिर से एक व्यक्ति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हत्या करने के मामले के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गैंगस्टर में निरुद्ध किया था।

गौरतलब है कि आरोपी रामबीर के खिलाफ हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए विगत वर्ष 2018 में एडीजे प्रथम कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी किया था। इस मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद वर्ष 2020 में एक और हत्या कर देने के आरोप में रामबीर के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्यवाही की थी।

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