चुनाव प्रचार में लगे प्रधानाचार्य के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

प्रधानाचार्य को कार्यकारी प्रधानाचार्य का काम करने देने एवं नियमित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

Update: 2024-05-24 13:07 GMT

प्रयागराज। लोकसभा चुनाव- 2024 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाने के बावजूद एक राजनीतिक पार्टी की रैली में शामिल होने को लेकर निलंबित किए गए प्रधानाचार्य के निलंबन पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है और प्रधानाचार्य को कार्यकारी प्रधानाचार्य का काम करने देने एवं नियमित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेजे मुनीर ने लाल बाबू मेमोरियल इंटर कॉलेज सीधीपुर हापुड़ के प्रधानाचार्य सुनील दत्त शर्मा की अपने निलंबन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कॉलेज प्रबंधक के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए प्रधानाचार्य के एक राजनीतिक पार्टी की रैली में शामिल होने पर उनका निलंबन कर दिया गया था।

अदालत ने केंद्र एवं राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार से याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगते हुए मामले की जांच जारी रखने और याची को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले प्रधानाचार्य लोकसभा चुनाव- 2024 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं। इसी बीच प्रधानाचार्य ने एक राजनीतिक दल की रैली में हिस्सा ले लिया।

जिस पर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हापुड़ ने डीआईओएस के माध्यम से प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया और कॉलेज प्रबंधन ने याची के खिलाफ जांच का निर्देश देते हुए उसे निलंबित कर दिया।

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