दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

न्यायालय पाॅक्सो एक्ट द्वारा दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं दोषी को 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हे

Update: 2020-12-23 15:27 GMT

फर्रूखाबाद। न्यायालय पाॅक्सो एक्ट द्वारा दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं दोषी को 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हे।

जानकारी के अनुसार राजबहादुर उर्फ भगत निवासी फतेहगढ़ के विरूद्ध दुष्कर्म का मामला न्यायालय में विचारधीन था। इस मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई थी। इस मामले में न्यायालय पाक्सो एक्ट फर्रूखाबाद ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है। वहीं दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

रिपोर्टः प्रवीण गर्ग

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