रहे सावधान- 3 बार कटा चालान तो कैंसिल होगा ड्राइविंग लाइसेंस-यदि फिर..

यातायात के नियमों का उल्लंघन किया गया तो गाड़ी का पंजीकरण ही निरस्त कर दिया जाएगा।

Update: 2023-12-07 10:43 GMT

लखनऊ। यातायात के नियमों को ठेंगे पर रखते हुए विपरीत दिशा के साथ-साथ सड़क पर आडी तिरछी गाड़ी दौड़ाकर अपनी हनक दिखाने वाले बेलगाम ड्राइवरों की खबर लेने के लिए सरकार की ओर से यातायात के नियमों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में तीन बार ट्रैफिक चालान होने के बाद ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि फिर भी यातायात के नियमों का उल्लंघन किया गया तो गाड़ी का पंजीकरण ही निरस्त कर दिया जाएगा।

दरअसल उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत इस पखवाड़े के दौरान दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा।

यातायात के नियमों को ठेंगे पर रखते हुए सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ने वाले बेलगाम ड्राइवर का यदि तीन बार चालान होता है तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि ड्राइवर अपनी आदत में बदलाव नहीं ला पता है और लगातार यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए चालानी कार्यवाही का शिकार होता है तो उसके वाहन का पंजीकरण ही निरस्त कर दिया जाएगा।

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से कहा है कि ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, मोबाइल फोन का प्रयोग और ड्रिंकिंग ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण होते हैं।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसमें कमी लाने के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की जरूरत है। सड़क दुर्घटना एक संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर सभी मंडल आयुक्त एवं जिलाधिकारी गंभीरता के साथ काम करें।

उन्होंने कहा है कि जनपदों में उपलब्ध क्रिटिकल केयर फैसिलिटी का भी इस दौरान निरीक्षण किया जाए, ताकि सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को समय से उपचार देकर उनकी जान बचाई जा सके।

उन्होंने बताया है कि आपदा मित्रों को सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को बचाने की भी ट्रेनिंग दी गई है।

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